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कोर्ट ने बीडीसी के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मतदान करने पर लगाई रोक

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प्रभारी जिला न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने लांघा क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित हुई बीडीसी रुचिका तोमर के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मतदान करने पर रोक लगा दी है। गांव निवासी सविता देवी की याचिका पर जिला न्यायाधीश की अदालत ने यह रोक लगाई है। सविता देवी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बीडीसी के चुनाव में उन्होंने भी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने वर्तमान बीडीसी रुचिका तोमर के साथ सांठ-गांठ कर उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जबकि, उनके सभी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से सही थे। कहा कि उनका आवेदन रद्द होते ही रुचिका तोमर निर्विरोध रूप से बीडीसी बन गई। सविता देवी ने कोर्ट में अपने प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए। जिन्हें अदालत ने सही माना। जिस पर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रुचिका तोमर को निर्विरोध रूप से बीडीसी सदस्य चुने जाने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पालन नहीं हुआ है। उन्होंने अग्रिम आदेश तक रुचिका के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मतदान करने पर रोक लगा दी है। कहा कि मामले की सुनवाई ठीक ढंग से हो सके। इसके लिए विपक्षी पार्टी को भी नोटिस भेजा जाए।
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