विकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को विकासनगर के ढकरानी निवासी दुष्कर्म के आरोपी वाजिद की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिए। चार नवंबर को सेलाकुई क्षेत्र की युवती ने थाने में शिकायत दी थी। उसने वाजिद पर वर्ष 2016 से 2017 तक गाली-गलौज, लड़ाई-झगड़ा, लज्जा भंग, पीछा, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। पु़लिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया था। आरोपी तीन नवंबर से जेल में बंद था। उसने न्यायालय में जमानत पर रिहा करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। उसने कहा था कि उसे झूछा फंसाया जा रहा है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद