विकासनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने बुधवार को अपराध की गंभीरता को देखते हुए नेपाली मूल के दो चरस तस्करों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कालसी थाना पुलिस ने 12 अक्तूबर को दधौ पंजिया तिराहे के पास से त्यूणी के कथियान निवासी खेमू और अनिल थापा को पकड़ा था। दोनों के पास से 740 ग्राम चरस मिली थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया था। दोनों ने न्यायालय में जमानत पर रिहा करने के लिए याचिका दायर की थी। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों की याचिका खारिज कर दी। संवाद