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Ankita Murder Case: आरोपी पुलकित की शर्तें पुलिस को मंजूर, जानें इन दो आरोपियों का क्यों नहीं होगा नार्को

Sun, 08 Jan 2023 03:49 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

Ankita Murder Case: मामले में आरोपी पुलकित ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सशर्त सहमति दी थी। इसमें उसने टेस्ट के दौरान वीडियोग्राफी और पारदर्शिता बनाए रखने की शर्त रखी थी। इसके साथ ही उसने अपनी तरफ से कुछ सवालों को भी शामिल किया था। पुलकित चाहता है कि उससे घटनाक्रम की जानकारी नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट में ली जाए।
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Ankita Bhandari Murder Case - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नार्को टेस्ट के लिए पुलकित की शर्तें पुलिस को मंजूर हैं। लेकिन, पुलकित जिन प्रश्नों के उत्तर देना चाहता है उनसे अलग भी पुलिस उससे सवाल करेगी। इनमें वीआईपी और मोबाइल की जानकारी भी मांगी जाएगी। इस मामले में अब 10 जनवरी को अदालत में सुनवाई होनी है। इसके साथ ही इसी तारीख को चार्जशीट को सत्र न्यायालय में भेजे जाने का निर्णय लिया जाएगा।

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दरअसल, गत पांच जनवरी को पुलकित ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सशर्त सहमति दी थी। इसमें उसने टेस्ट के दौरान वीडियोग्राफी और पारदर्शिता बनाए रखने की शर्त रखी थी। इसके साथ ही उसने अपनी तरफ से कुछ सवालों को भी शामिल किया था। पुलकित चाहता है कि उससे घटनाक्रम की जानकारी नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट में ली जाए।

मसलन, उनका षडयंत्र था या नहीं। अंकिता को धक्का किसने दिया आदि। इसके लिए अदालत ने सुनवाई को 10 जनवरी की तिथि मुकर्रर की थी। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलकित की शर्तें उन्हें मंजूर हैं। पुलकित जिन सवालों के उत्तर खुद देना चाहता है वह सवाल तो पूछे ही जाएंगे।

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पुलकित से पूछे जाएंगे अन्य सवाल
इसके अलावा अन्य सवाल भी पुलकित से पूछे जाएंगे। इसके संबंध में अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल कर दिया जाएगा। यह सवाल पहले की तरह वीआईपी और पुलकित व अंकिता के मोबाइल के संबंध में हो सकते हैं। हालांकि, पुलिस की लिस्ट में क्या-क्या सवाल हैं यह जानकारी अभी साझा नहीं की गई है।

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तो अंकित और सौरभ का नहीं होगा टेस्ट
इस मामले में अभी तक केवल पुलकित आर्य ने ही सहमति दी है। अभी तक अंकित और सौरभ की ओर से सहमति या आपत्ति पत्र दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस केवल पुलकित का ही नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। बता दें कि बिना सहमति के आरोपियों का नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस को जो उत्तर चाहिए वह केवल पुलकित से ही मिल सकते हैं। इस मामले में पुलकित ही मुख्य आरोपी है।
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