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Ankita Murder Case: तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर आज फैसला सुना सकती है अदालत, चार्जशीट पर होगी सुनवाई

Thu, 22 Dec 2022 03:45 AM IST
आकाश दुबे माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून

सार

अंकिता के परिजनों के साथ प्रदेशवासियों ने उस वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की थी, जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि, पुलिस आरोपियों से यह राज नहीं उगलवा सकी थी।
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अंकिता हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर अदालत आज (गुरुवार को) फैसला सुना सकती है। हालांकि, टेस्ट की अनुमति मिलेगी या नहीं यह बात अंकित के निर्णय पर निर्भर करेगी। जेलर के माध्यम से अंकित का निर्णय भी आज ही न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

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इसके अलावा अदालत आज अंकिता हत्याकांड में पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट पर भी सुनवाई करेगी। बता दें कि अंकिता के परिजनों के साथ प्रदेशवासियों ने उस वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की थी, जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि, पुलिस आरोपियों से यह राज नहीं उगलवा सकी थी। ऐसे में इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग भी उठने लगी। इस पर एसआईटी ने विचार करने के बाद नौ दिसंबर को कोटद्वार न्यायालय में नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी। नार्को से पहले अदालत ने आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सलाह भी एसआईटी को दी थी।
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टेस्ट के लिए तीनों आरोपियों की सहमति मांगी गई, लेकिन पुलकित और सौरभ ही नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुए थे। जबकि अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। इस पर अदालत ने 22 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई करने को कहा था। आज अंकित की सहमति या असहमति से संबंधित पत्र जेल से न्यायालय पहुंचेगा। इसके बाद ही कोर्ट फैसला दे सकती है कि नार्को टेस्ट होगा या नहीं। यदि अंकित ने सहमति नहीं दी तो नियमानुसार किसी का भी टेस्ट नहीं कराया जा सकेगा।
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