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Ankita Murder Case: हत्याकांड के आरोपी पुलकित का होगा नार्को टेस्ट, अदालत ने सुनाया फैसला

Wed, 11 Jan 2023 04:23 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

Ankita Murder Case: तीन जनवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपनी दलीलें रखी गई थीं। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 5 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। पांच जनवरी को अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित मामलों में अन्य कई रूलिंग को जरूरी बताते हुए इन्हें प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई। अदालत ने इसके लिए समय प्रदान करते हुए 10 जनवरी की तिथि नियत की गई थी। 
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Ankita Bhandari Murder Case - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट होगा। अंकिता हत्याकांड मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार की अदालत ने आज फैसला सुनाया। इससे पूर्व अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के मसले पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में आज सुनवाई हुई थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने संबंधित मामले की रूलिंग (न्यायिक निर्णयों की प्रति) दाखिल की। जिसके बाद कोर्ट ने एक दिन की तारीख आगे बढ़ा दी है।

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शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि गत तीन जनवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपनी दलीलें रखी गई थीं। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 5 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। पांच जनवरी को अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित मामलों में अन्य कई रूलिंग को जरूरी बताते हुए इन्हें प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई। अदालत ने इसके लिए समय प्रदान करते हुए 10 जनवरी की तिथि नियत की गई थी। 

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कब क्या हुआ
- 9 दिसंबर, 2022 को अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने तीनों आरोपियों पुलकित, सौरभ व अंकित के नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। 
- 12 दिसंबर, 2022 को आरोपी पुलकित एवं सौरभ ने नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति प्रदान कर दी थी लेकिन तीसरे आरोपी अंकित ने कोर्ट से इस पर विचार के लिए दस दिन का समय मांगा। 
- 22 दिसंबर, 2022 को तीनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पैंतरा बदलते हुए पूर्व में दी गई सहमति व असहमति के पत्रों को वापस ले लिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने कोर्ट से कहा कि सहमति देने वाले दो आरोपियों पुलकित और सौरभ ने बिना कानूनी सलाह के सहमति प्रदान की थी। 
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- 3 जनवरी, 2023 को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 5 जनवरी की तिथि नियत कर दी।
- 5 जनवरी, 2023 को अभियोजन पक्ष ने फैसले से पूर्व नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट से संबंधित रूलिंग (न्यायिक निर्णयों की प्रति) अदालत में दाखिल करने के लिए समय की मांग अदालत से की। अदालत ने सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।

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