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Dehradun News: बुरास्वा में नशीले पदार्थ की बिक्री और खरीद पर 51 हजार का अर्थदंड

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I- सूचना देने वाले व्यक्ति को मिलेगगा 1100 रुपये ईनाम
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I- शराब, बियर और सूखे नशे पर लगाया प्रतिबंधI

ब्लॉक की ग्राम पंचायत बुरास्वा में ‘एक युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान को लेकर शनिवार को खुली बैठक हुई। अध्यक्षता ग्राम प्रधान सुशीला रावत और स्याणा अतर सिंह चौहान ने की। बैठक में ग्राम पंचायत के गांवों में नशीले पदार्थों की बिक्री और खरीद करने वालों पर 51 हजार का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया गया। पंचायत ने कहा कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री की सूचना प्रधान और स्याणा को देने वाले व्यक्ति को 1100 रुपये का ईनाम दिया जाएगा।



बैठक में बुरास्वा ग्राम पंचायत के तीन मजरे बंगोती, बंदराह और टीमरा के ग्रामीण शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार और उसकी चपेट में आ रहे युवाओं को लेकर चिंता व्यक्त की। स्याणा अतर सिंह चौहान ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान में सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी।
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ग्राम प्रधान सुशीला रावत ने बताया कि पंचायत सीमा क्षेत्र अंतर्गत सूखा नशा, भांग, गांजा, स्मैक, कच्ची, पक्की, शराब, बियर आदि की खरीद और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से 51 हजार रुपये दंड वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शादी, पार्टी में अंग्रेजी शराब और बियर नहीं परोसी जाएगी। सभी गांवों में बाहरी व्यक्ति के फेरी करने भी रोक होगी।

इस अवसर पर अतर सिंह, नारायण सिंह, नरेंद्र सिंह, रमेश, भोपाल, मुन्ना, कचलू आदि उपस्थित रहे।
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