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प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अर्हता को लेकर भेदभाव का आरोप
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Iबीएड, ब्रिज कोर्स टीईटी प्रथम योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने शिक्षामंत्री डॉ. धनसिंह रावत को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में उन्हें अयोग्य माने जाने को लेकर पत्र भेजा है। साथ ही विज्ञप्ति में भेदभाव का आरोप लगाया है।
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Iअभ्यर्थी बीएड एवं शिक्षाशास्त्र में स्नातक डिग्रीधारी है। सभी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना 17 अक्तूबर 2017 के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान एनआईओएस एवं एनसीटीई से मान्यता प्राप्त 6 माह का प्रारंभिक शिक्षकों के लिए व्यवसायिक विकास कार्यक्रम ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रारंभिक शिक्षक बनने की पूर्ण अर्हता रखते हैं और टीईटी प्रथम को भी उत्तीर्ण किया है। छह माह प्रशिक्षण कराने के बाद उन्होंने डीएलएड के समकक्ष अर्हता पूर्ण कर ली है लेकिन विभागीय शासनादेश व प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञप्ति में प्रार्थीगणों को अयोग्य माना गया है। जबकि एमएचआरडी भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षामित्रों को विज्ञप्ति में योग्य माना गया है। जबकि उन्हें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बावजूद अर्ह नहीं माना जा रहा है। जिससे उम्मीदवारों की बीच पक्षपात हो रहा है।I