कुत्ते के बच्चे को गाड़ी से रौंदने के जुर्म में एक शिक्षिका को दो साल की जेल हो गई। मामला बनबसा के केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका का है। शिक्षिका को नौ माह पहले बगैर लाइसेंस के लापरवाही से कार चलाते हुए एक खड़ी कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करना और कुत्ते के बच्चे को रौंदना भारी पड़ गया।
टनकपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपी शिक्षिका को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास एवं 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोष सिद्ध होने पर बृहस्पतिवार को ही अदालत में मौजूद शिक्षिका को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया था। न्यायिक सूत्रों के अनुसार सिविल जज जूनियर डिवीजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत में दायर वाद का शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।