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Dehradun News: नगर निगम से अधिवक्ता स्व. राजेश सूरी की वेतन और नियुक्ति संबंधी फाइलें गायब

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नगर निगम कार्यालय से अधिवक्ता स्व. राजेश कुमार सूरी की वेतन और नियुक्ति संबंधित फाइलें गायब हो गई हैं। सूचना आयोग ने नगर निगम को सुनवाई की अगली तारीख तक मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 28 जून को निर्धारित की है।
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दरअसल, दिवंगत अधिवक्ता राजेश सूरी को देहरादून नगर निगम की ओर से मामलों की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया था। राजेश सूरी की मौत के बाद उनकी बहन रीता सूरी ने नगर निगम से वर्ष 2021 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राजेश सूरी की ओर से निगम में दी गई सेवाओं और वेतन की सूचना मांगी थी। लेकिन, नगर निगम की ओर से उन्हें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके बाद रीता सूरी ने सूचना आयोग में अपील कर उन्हें सूचना उपलब्ध कराने की मांग की। जिस पर निगम के सूचना अधिकारी ने आयोग को बताया कि काफी खोजबीन के बाद भी राजेश सूरी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए।
जिस पर आयोग ने नगर निगम को इस संबंध में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने टिप्पणी की है कि कहीं राजेश सूरी से संबंधित दस्तावेज किसी ने जानबूझ कर गायब न कर दिए हों। कहा है कि जिसकी अभिरक्षा में दस्तावेज थे, वह इसके लिए उत्तरदायी है। निगम को उन्होंने इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई या एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आयोग ने 28 जून तक का समय निगम को दिया है।
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