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विकासनगर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) नंदन सिंह की अदालत ने शुक्रवार को विकासनगर के मटक माजरी निवासी आरिफ उर्फ बिलाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर को विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरिफ के पास से 5.60 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने का तर्क दिया। न्यायालय ने कहा कि बरामदगी अल्प मात्रा से अधिक, पर वाणिज्यिक मात्रा से कम है। आबादी वाले क्षेत्र में कार्रवाई के बावजूद पुलिस ने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं दर्शाया। न्यायालय ने 20 हजार रुपये के बंधपत्र और दो जमानतियों पर रिहाई के आदेश दिए। संवाद