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विकासनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने मंगलवार को सहसपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर, शेरपुर निवासी रिहान को चोरी के मामले में सशर्त जमानत दे दी। रिहान पर सहसपुर कोतवाली में चोरी की प्राथमिकी दर्ज है। उस पर वादी की दुकान के दराज में रखी बिक्री की 14-15 हजार रुपये की नकदी चोरी करने का आरोप है। वह 15 सितंबर से जिला कारागार में बंद था। आरोपी की मां फूल बानो ने तीसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी। बचाव पक्ष ने कहा उसे झूठा फंसाया गया है और प्राथमिकी देरी से दर्ज हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतियों पर रिहाई के आदेश दिए। संवाद