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Dehradun News: दुष्कर्म में आरोपी बरी, बहन और पिता पर मारपीट में लगा अर्थदंड

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-युवती ने शादी का झांसा देकर चार बार दुष्कर्म करने का लगाया था युवक पर आरोप

-आरोपी के पिता और बहन पर मारपीट का था इल्जाम, कोर्ट ने 21-21 का जुर्माना लगाया

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस मामले में पीड़िता ने आरोपी के पिता और बहन पर मारपीट का आरोप लगाया था। कोर्ट ने दोनों को दोषी तो पाया लेकिन उन्हें कारावास न देते हुए केवल जुर्माना ही लगाया गया। दोनों को अलग-अलग धाराओं में 21-21 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।



बचाव पक्ष के अधिवक्ता सौरभ दुसेजा ने बताया कि एक इंस्टीट्यूट में काम करने वाली युवती ने वसंत विहार निवासी कमल शर्मा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोप था कि वह अपने संस्थान के मालिक के माध्यम से शर्मा के संपर्क में आई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद कमल शर्मा ने शादी का प्रस्ताव रखा। कई बार मना करने के बाद आखिरकार उसने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।
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इसके बाद पीड़िता ने कहा था कि कमल शर्मा ने सितंबर 2022 से पहले उसके साथ विभिन्न जगहों पर ले जाकर उससे चार बार दुष्कर्म किया। इस दरम्यान उसने अपने परिजनों से भी युवती को मिलाया। एक दिन अचाकन कमल शर्मा ने शादी से इन्कार कर दिया। इस पर वह उसके घर गई तो वहां शर्मा की बहन गौरी शर्मा आई और उसने मारपीट शुरू कर दी।

जाते वक्त जान से मारने की धमकी भी दी। इसी तरह का आरोप शर्मा के पिता विजय शर्मा पर भी लगाया। इस मामले में पुलिस ने कमल शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य दोनों पर मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन ने इस मामले में सात गवाह पेश किए। लेकिन, अभियोजन पीड़िता की कहानी को साबित करने में असफल रहा।
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ऐसे में कमल शर्मा को कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया। मगर, कोर्ट ने मेडिकल में आई चोटों के आधार पर गौरी और उसके पिता विजय शर्मा को मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाया। इन सभी धाराओं में दोनों को कारावास की सजा नहीं बल्कि केवल 21-21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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