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I- हत्यारोपी पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगायाI
अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तेलपुरा में युवक को जिंदा जलाने के सात साल पुराने मामले में दोषी युवक को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। रुपये अदा नहीं करने पर आठ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता नरेश बहुगुणा ने बताया कि आठ फरवरी 2017 को वादी राधा देवी निवासी तेलपुरा ने डाकपत्थर पुलिस चौकी में तहरीर दी थी। बताया था कि चार फरवरी 2017 को उनके बड़े बेटे विजय ने पड़ोसी राकेश निवासी ग्राम तेलपुर को नशा करते हुए देखा। उसने राकेश को समझाया कि भाई तुम नशा कर रोज ड्रामा और गाली-गलौज करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। इस पर राकेश और विजय में कहासुनी हो गई। गुस्से में राकेश ने विजय के सिर पर कांच के गिलास से वार कर दिया। गनीमत रही कि विजय को गंभीर चोट नहीं लगी। अगले दिन पांच फरवरी 2017 की सुबह विजय अपनी दीदी के घर डाक्टरगंंज गया हुआ था। इस दौरान रात की रंजिश लेकर राकेश उनके घर आ गया। उस समय छोटा बेटा अजय घर पर अकेला था। राकेश ने उसपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे देहरादून ले जाया गया। वहां से रेफर होने के बाद अजय को चंडीगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 22 मार्च 2017 को अजय के अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उसकी मौत हो गई।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कुल 21 में से 13 गवाहों की कोर्ट में गवाही कराई गई। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने राकेश को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।