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गोकशी में तीन को दो-दो साल की सजा

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रोशनाबाद। घर में गोकशी करने के मामले में एसीजेएम रवि शंकर मिश्रा ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिवक्ता विनय गुप्ता ने बताया कि 25 अगस्त 2008 को कोतवाली रानीपुर एसएचओ जेपी जुयाल अपने सहकर्मी पुलिस कर्मियों के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए गश्त कर रहे थे। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि सलेमपुर गांव में तीन व्यक्ति अपने घर पर गोकशी कर रहे हैं। पुलिस ने दबिश दी और वहा से अफजल उर्फ बाबू पुत्र असगर और आशु उर्फ आस मोहम्मद पुत्र इनाम निवासीगण ग्राम सलेमपुर को मौके से पकड़ लिया था जबकि तीसरा आरोपी इनाम पुत्र शब्बीर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने वहां से गोमांस, छुरी व कुल्हाड़ी बरामद की थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गोवध अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। दोनो पक्षों के साक्ष्यों पर गौर करने व बहस को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा ने सभी आरोपियों को गोवध अधिनियम के अ0ंतर्गत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
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