नौ साल के बच्चे से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये बतौर मुआवजा भी सरकार से दिलाने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 22 फरवरी 2021 को रायपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया था कि उनका नौ साल का बेटा शाम के वक्त रोता हुआ घर पहुंचा था। उसने बताया था कि रायपुर क्षेत्र के ही आमिर और उसके दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। बच्चे ने बताया था कि आमिर उसे अपने साथ स्कूटर पर ले गया था। वहां उसने दुष्कर्म। जब वह रोया तो उसे वहीं छोड़कर भाग गया।उसके साथी का नाम बच्चे को नहीं पता था। पुलिस ने आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 17 जून 2021 में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। इसमें कुल आठ गवाह अभियोजन ने बनाए। मुकदमे में कुल 14 वस्तु साक्ष्य भी पेश किए गए। इनके आधार पर 30 सितंबर 2021 को अदालत ने आरोप तय किए। न्यायालय ने आमिर को दोषी पाते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुना दी।