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फोटो पहचान पत्र समेत मतदान के 13 विकल्प

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फोटो पहचान पत्र समेत मतदान के 13 विकल्प
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को पहचान के लिए 13 पहचान पत्रों के विकल्प दिए गए हैं। वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने बताया कि प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं। उन्हें मतदान केंद्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (यदि कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
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मतदान के लिए ये हैं 13 विकल्प
- मतदाता फोटो पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटो आईडी कार्ड
- बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक
- पैनकार्ड
- आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- श्रम मंत्रालय योजनांतर्गत बीमा स्मार्ट कार्ड
- फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
- निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची
- एमपी, एमएलए, एमएलसी को जारी सरकारी पहचान पत्र
- आधार कार्ड
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