ब्यूरो/ऋषिकेश/अमर उजाला।
ऋषिकेश। उपभोक्ता के साथ हुई धोखाधड़ी मामले में उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार पर 21,300 रुपये जुर्माना ठोंका है। हरिद्वार रोड स्थित एक दुकान से मोबाइल फोन खरीदने वाले मदन मोहन काला की ओर से उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया गया था। मदन मोहन के मुताबिक दुकानदार के दावे विपरीत कुछ दिनों में ही मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया था। वारंटी अवधि के तहत दुकानदार और सर्विस सेंटर के माध्यम से फोन बदलने का दावा करने पर सभी ओर से निराशा हाथ लगी। इसके बाद मदन मोहन ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र सिंह दुग्ताल ने दुकानदार को मोबाइल के लिए जमा करवाए गए पैसे और हर्जाना देने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने उपभोक्ता को कुल 21,300 रुपये अदा करने का आदेश दिया है।