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पुलिस ने स्वयं सेवियों को दी कानून की जानकारी

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देवप्रयाग। राजकीय महाविद्यालय में पुलिस की ओर से आयोजित विधिक कार्यशाला में थाना प्रभारी विनोद राणा ने भारतीय दंड सहिता के तहत पुलिस की ओर से की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) लिखित व मौखिक दोनों रूप में दर्ज की जा सकती है। महिलाओं की शिकायत महिला पुलिसकर्मी ही लिखती है। बताया कि संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। इस मौके पर सेवा योजना प्रभारी डा. अशोक कुमार मैंदोला ने विधिक जानकारी सबके लिए उपयोगी बताई। कार्यशाला में प्राचार्य प्रो. सुधा भ।रद्वाज ने सभी स्वयंसेवियों को कानून का सम्मान व सहयोग करने को कहा। इस मौके पर डा. अर्चना धपवाल, डा. अनिल कुमार नैथानी, डा. दिनेश कुमार, डा. एमएन नौडियाल आदि मौजूद थे।
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