युवती से दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्वनी गौड़ की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि एक युवती ने 11 फरवरी 2020 को नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत की थी। उसने असवार खान निवासी चकशाहनगर पर आरोप लगाया था। आरोप था कि 10 फरवरी 2020 को असवार खान ने युवती को हरा पुल पर बुलाया था। यहां से वह उसे अपने घर चकशाहनगर ले गया। असवार ने युवती को वहां रातभर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह जब असवार घर से निकला तो जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दे गया। पुलिस ने असवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कपड़ों को डीएनए जांच के लिए भिजवाया।
आरोपी को 11 फरवरी 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने दो माह के भीतर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में छह गवाह पेश किए गए। डीएनए रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके आधार पर कोर्ट ने असवार खान को दोषी मानते हुए सोमवार को सजा सुनाई। असवार को दुष्कर्म के दोष में 10 साल कैद और जान से मारने की धमकी देने के दोष में छह माह कैद की सजा सुनाई गई।