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- न्यायालय ने दोषी पर लगाया एक लाख रुपये का अर्थदंड
- अर्थदंड जमा न करने पर भुगतनी होगी एक वर्ष के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को चरस तस्करी के 11 वर्ष पुराने मामले में सहसपुर निवासी आरोपी सगीर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी एक वर्ष सात माह और 25 दिन जेल में बंद रहा था। तीन फरवरी 2014 को सहसपुर कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान पीठ बाजार के पास बरसाती नाले से छरबा जाने वाले रास्ते पर सगीर को गिरफ्तार किया था। उसकी तलाशी लेने पर एक किलोग्राम चरस मिली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया था। 23 सितंबर 2015 को आरोपी को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया था। अब न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।