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शराब की तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग का फरमान

Sun, 06 Mar 2016 11:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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शराब की दुकान - फोटो : file photo
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चंडीगढ़। शराब तस्करी रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने इस बार पॉलिसी में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। बोतल के ऊपर चंडीगढ़ की पहचान बताने वाली मुहर लगी होगी। जिससे शराब की बोतलें चंडीगढ़ की सीमा से बाहर नहीं ले जाई जा सकेंगी।
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चंडीगढ़ में शराब पंजाब और हरियाणा दोनों से सस्ती है। जिस कारण यहां से इसकी तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। इस तस्करी को रोकने केलिए विभाग ने हर बोतल पर मुहर लगाने का प्रावधान किया है। नई एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू हो रही है

जबकि नए ठेकों की नीलामी 15 मार्च को होगी। चंडीगढ़ में 48 ग्रुप के पास 99 ठेके हैं। इस बार विभाग ने ठेकों के आरक्षित मूल्य में भी कुछ बढ़ोतरी की है। साथ ही शराब के रेट भी 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं।
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