टीवी कलाकार प्रत्यूषा बनर्जी के आत्महत्या केस में मुख्य आरोपी प्रत्यूषा के ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करली है। प्रत्यूषा के मां बाप की ओर से लगाई गई इस याचिका पर न्यायाधीश एम सप्रे और अशोक भूषण 30 मई को सुनवाई करेंगे।
प्रत्यूषा के माता-पिता का मानना है कि राहुल राज सबूतों से छेड़ छाड़ कर सकते हैं। जिसकी वजह से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। प्रत्यूषा के परिजनों ने बॉम्बे हाइकोर्ट द्वारा राहुल को दी गई अग्रिम जमानत को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले वकील विपिन नायर ने कहा प्रत्यूषा के माता-पिता को मानना है कि प्रत्यूषा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी राहुल राज ने हत्या की है। परिजन का कहना है उसके शरीर पर चोट के कई गहरे निशान थे।
इस मामले में आगे क्या होगा यह तो सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर सुनावाई के बाद ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनावाई इस केस में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है।