फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्यारोपी भाई को आजीवन कारावास 

Tue, 19 Apr 2016 12:39 AM IST
बलिया, उत्तर प्रदेश
विज्ञापन
supreme court
विज्ञापन
करीब 19 वर्ष पूर्व       हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी भाई के विरुद्ध          दोष साबित पाकर उसे आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह की अदालत में हुई।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार बैरिया गांव निवासी भीम नट ने बैरिया थाने में आठ अगस्त 1997 को अपने सगे चाचा लालबाबू नट और बलिराम नट के विरुद्ध बैरिया थाने में तहरीर दी। जिसमें बताया कि दोनों आठ अगस्त की रात करीब नौ बजे बैरिया बाजार से शराब पीकर घर आए और आपस में कहासुनी करने लगे।

इस दौरान लाल बाबू ने अपने भाई बलिराम को चाकू से मार दिया। इसके बाद बड़े भाई पंचा ने लालबाबू को यह कहते हुए समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं  करना चाहिए था। इस बात पर नाराज होकर अभियुक्त लालबाबू ने अपने भाई पंचा के सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

 
इस  मामले में आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी  लालबाबू नट को आजीवन कारावास व 20    हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित  किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी हर्ष नारायण तथा बचाव पक्ष से डा. बीके  सिंह ने पैरवी की। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें