अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने उपाध्याय पुर ग्रंट गांव के वर्तमान प्रधान व उनके पिता के खिलाफ गांव के ही एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया है। कोतवाली क्षेत्र के उपाध्याय पुर ग्रंट गांव के रहने वाले तिलक राम पुत्र श्रीराम ने कोतवाली मनकापुर में शनिवार को अदालत के आदेश पर गांव के ही वर्तमान प्रधान अनिल कुमार वर्मा व उनके पिता अज्ञाराम वर्मा तथा अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
तिलक राम का आरोप है कि आज्ञा राम वर्मा वर्ष 2005 से 2010 तक उपाध्याय पुर ग्रंट गांव के प्रधान प्रतिनिधि थे। उस दौरान उन्होंने कूटरचित अभिलेखों के आधार पर कूट रचना व धोखाधड़ी करके अपने बेटे अनिल कुमार वर्मा का नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिया था।
उसकी उम्र भी 22 साल चुनाव अभिलेखों में दर्ज करवा लिया। इसी आधार पर ग्राम सभा चुनाव 2015 में अनिल कुमार चुनाव लड़कर निर्वाचित भी हो गए, जबकि उनकी उम्र कम थी। इस मामले की शिकायत तिलक राम ने स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन से की, लेकिन विपक्षी आज्ञाराम वर्मा हत्या सहित कई संगीन वारदातों में नामित हैं जिनके सरकसी के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई।
मजबूरी में शिकायतकर्ता 6 सितम्बर 2016 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने 15 फरवरी 2017 को वर्तमान प्रधान तथा उनके पिता आज्ञाराम राम वर्मा व अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। पुलिस ने शनिवार को इन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।