विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष व न्यायाधीश सूबेदार यादव ने कहा कि स्वतंत्र बाजार की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में वैदिक साहित्य, स्मृृतियों, महाभारत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उचित मूल्य, स्पष्ट बांट-माप और उचित व्यापारिक लेन-देन के संबंध में उपभोक्ता हितों का संरक्षण ‘राजधर्म’ माना गया है।
उन्होंने बताया कि अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। जिसमें उपभोक्ताओं को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान किया जा रहा है।
इस अवसर सूचना अधिकारी सतीश कुमार यादव, सहायक उमेश कुमार तिवारी, डीएमए फूल मोहम्मद, विधानचंद्र, नारायण तिवारी, मुकेश यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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वादी को मिला 22660 रुपये का भुगतान
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर राजेंद्र कुमार गोस्वामी बनाम इलाहाबाद बैंक के मामले में इस जिला फोरम द्वारा 19 दिसंबर को पारित निर्णय पर इलाहाबाद बैंक द्वारा वरिष्ठ नागरिक राजेंद्र कुमार गोस्वामी को 22660 रुपये का भुगतान तीन चेकों के माध्यम से किया गया। वर्ष 2010 से चल रहे मामले का पटाक्षेप निर्णय का बैंक द्वारा अनुपालन करने पर हो गया।