हाईकोर्ट ने क्या कहा?
मोगरा थाना (एफआईआर संख्या 346/2026) में भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर और गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज है। इनमें दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। इसके साथ ही आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाएं ताकि शिकायतकर्ता की गरिमा और निजता की रक्षा की जा सके।
महिला ने क्या लगाए हैं आरोप?
- शिकायतकर्ता, जो मेडिकल छात्रा बताई जा रही है, का आरोप है कि वह पिछले तीन वर्षों से अभिषेक पोरेल के साथ रिश्ते में थी। उसके मुताबिक, क्रिकेटर ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया।
- महिला का यह भी आरोप है कि पोरेल ने उसके साथ मारपीट की और निजी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।
- दूसरी ओर, अभिषेक पोरेल इन सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। मामले की जांच जारी है और अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई के बाद ही होगा।