बीसीसीआई में सुधारों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि बीसीसीआई जल्द से जल्द लोढ़ा समिति की सिफारिशों को मानने का हलफनामा कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने कहा कि लोढा समिति एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगा, जो बीसीसीआई के तमाम ठेकों की जांच करेगा।
कोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा राज्य क्रिकेट बोर्डों को फंड जारी करने पर भी रोक लगाई और कहा कि तब तक फंड न दिए जाएं जब तक राज्य के बोर्ड भी लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में हलफनामा नहीं दे देते।
कोर्ट में यह भी साफ हो गया कि बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर 3 दिसंबर को कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा देंगे। 3 दिसंबर तक बीसीसीआई प्रमुख हलफनामा दाखिल करेंगे और इससे पहले वह लोढा पैनल को बताएंगे कि सुधार कैसे लागू किए जाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।