फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी मई में महाराष्ट्र में IPL मैच की इजाजत

Thu, 28 Apr 2016 01:00 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन
बांबे हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मई में महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों के आयोजन की इजाजत नहीं दी है। इस तरह से देश की शीर्ष अदालत ने बांबे हाईकोर्ट के ही फैसले को बरकरार रखा है।
विज्ञापन


पानी की किल्लत के कारण महाराष्ट्र में खेले जाने वाले आईपीएल मैचों को राज्य से बाहर कराने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

एमसीए की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को की जाए, लेकिन यह सुनवाई 27 को हुई। तब उन्होंने कहा था कि क्रिकेट पिच के लिए पीने का पानी नहीं, बल्कि सीवरेज वॉटर को साफ कर उसका इस्तेमाल किया जाता है। 13 अप्रैल को बांबे हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में होने वाले मैचों को अन्य राज्यों में कराने का आदेश दिया था।
विज्ञापन


सूखे के मद्देनजर 30 अप्रैल के बाद आईपीएल मैच राज्य से बाहर कराने के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को एक दिन की राहत दे दी थी। बीसीसीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक मई को पुणे में आईपीएल मैच खेलने की मंजूरी दे दी। इससे अब एक मई (महाराष्ट्र दिवस) को मुंबई इंडियंस और राईजिंग पुणे के बीच का मुकाबला तय माना जा रहा है।

बांबे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बीसीसीआई को 30 अप्रैल के बाद अन्य मैच राज्य के बाहर कराने का आदेश दिया था। बीसीसीआई ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। लेकिन, पुणे और मुंबई की आईपीएल टीमों के बीच एक मई को निर्धारित मैच पुणे में कराने की मंजूरी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

बीसीसीआई ने कहा था कि 29 अप्रैल को गुजरात और पुणे के बीच मैच होना है। उसके बाद एक मई को मुंबई और पुणे के बीच मैच है। कम समय के कारण यह मैच स्थानांतरित करना संभव नहीं होगा। वहीं, पुणे के खिलाड़ियों को आराम भी नहीं मिलेगा। खंडपीठ ने बोर्ड की मांग स्वीकार करते हुए एक मई को पुणे में मैच को मंजूरी दे दी।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें