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केरल हाईकोर्ट ने पलटा अपना फैसला, श्रीसंत पर फिर लगाया आजीवन प्रतिबंध

Tue, 17 Oct 2017 07:52 PM IST
amarujala.com- Presented by: नवीन चौहान
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एस श्रीसंत
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आईपीएल  स्पॉट फिक्सिंग मामले में केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले को मंगलवार को पलटते हुए एक बार फिर तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर बीसीसीआई द्वारा लगाए आजीवन प्रतिबंध को बहाल कर दिया। 
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Kerala High Court restores lifetime ban imposed by BCCI on cricketer S Sreesanth. pic.twitter.com/lhPTqIbLLL — ANI (@ANI) October 17, 2017
इसी साल अगस्त में केरल हाईकोर्ट ने क्रिकेटर श्रीसंत को राहत देते हुए बीसीसीआई के द्वारा लगाए आजीवन प्रतिबंध को खत्म कर दिया था। इसके बाद बीसीसीआई ने कोर्ट से इस मामले पर फिर से विचार करने की अपील करते हुए याचिका दायर की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने  मंगलवार को फैसला सुनाया है। 

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18 सितंबर को कोर्ट में दायर अपील में BCCI ने कहा था कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई थी। बीसीसीआई ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि कोर्ट केवल इस बिनाह पर श्रीसंत पर लगाए गए प्रतिबंध को नहीं हटा सकता कि दिल्ली की एक निचली अदालत ने उसे दोषमुक्त करार दिया है। बीसीसीआई की ओर से अपनी दारय करते हुए सीईओ जौहरी ने कहा, जिन सबूतों के आधार पर किसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है उन्हीं के आधार पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। 
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चीफ जस्टिस नानावती प्रसाद सिंह और जस्टिस राजा विजयराघवन ने बीसीसीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। डिविजन बेंच ने कहा कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं हुआ है और श्रीसंत के पक्ष में दिए गए एक सदस्यीय बेंच के आदेश को रद्द कर दिया। 
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