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बकाया: भुगतान न मिलने से नाराज सौरव गांगुली पहुंचे हाईकोर्ट, दो कंपनियों पर बाकी हैं 36 करोड़ रुपये

Tue, 13 Jul 2021 10:51 AM IST
ओम. प्रकाश स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

टीम  इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को उनकी दो पुरानी कंपनियों की तरफ से बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया है। जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। 
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सौरव गांगुली - फोटो : ट्विटर
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विस्तार
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भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपने बकाए पैसे के भुगतान को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गांगुली ने अपनी दो पुरानी मैनेजमेंट कंपनियों परसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड और परसेप्ट डी मार्क इंडिया लिमिटेड के खिलाफ साल 2018 में पैसे के भुगतान को लेकर दिए गए आदेश को लागू करने की अपील की है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान गांगुली ने मांग करते हुए कहा कि दोनों कंपनियों को सोमवार को अपनी संपत्ति का खुलासा करने करने का निर्देश दिया जाए। 

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इस मामले पर न्यायामूर्ति एके मेनन की सिंगल जज बेंच के सामने कंपनियों की ओर से  20 जुलाई तक संपत्ति के ब्योरा देने की बात कही गई है। बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली के मुताबिक, इन कंपनियों पर उनके 36 करोड़ रुपये बाकी हैं। जिसमें 14.50 करोड़ उनका मूल धन है बाकी भुगतान नहीं करने पर बढ़ा हुआ ब्याज है। 

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अंतरिम राहत के रूप में यह भी मांग की कि दोनों कंपनियों की ओर से अपनी संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के लेनदेन पर रोक लगाई जाए। उन्होंने  दायर अर्जी में चिंता जाहिर करते हुए कहा, इन कंपनियों के निदेशकों ने अपने खातों से पैसों को दूसरी फर्म में डालकर छुपा दिया है। उधर परसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट और परसेप्ट डी मार्क इंडिया लिमिटेड के वकील शार्दुल सिंह का कहना है कि वे 20 जुलाई तक संपत्ति से जुड़ी जानकारी का ब्योरा देंगे। 
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हाई कोर्ट के एक आदेश के अनुसार प्लेयर रिप्रजेंटेशन एग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनियों को गांगुली का एक्सक्लूसिव मैनेजर बनने का अधिकार मिला था। इसमें मध्यस्थता का नियम भी लागू था। जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ तो दोनों के बीच का एग्रीमेंट रद्द हो गया. इस पर सौरव गांगुली ने समझौते के तहत मध्यस्थता का नियम लगा दिया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। 
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