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BCCI: बीसीसीआई ने उच्च न्यायालय को दो सप्ताह में पुलिस को बकाया भुगतान का आश्वासन दिया, जानें मामला

Sat, 11 Jan 2025 09:09 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

गलगली ने महाराष्ट्र सरकार के जून 2023 के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), टी20 और अन्य क्रिकेट मुकाबलों को प्रदान की जाने वाली पुलिस सुरक्षा के लिए निर्धारित दर को 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कम कर दिया गया था।
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बीसीसीआई लोगो। - फोटो : bcci.tv
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विस्तार
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भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि मैच के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा के लिए वह मुंबई, पिंपरी चिंचवड़ और नवी मुंबई पुलिस को दो सप्ताह में बकाया भुगतान कर देगा। क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उसे पिंपरी चिंचवड़ पुलिस को 1.7 करोड़ रुपये, नवी मुंबई पुलिस को 3.3 करोड़ रुपये और मुंबई पुलिस को 1.03 करोड़ रुपये देने हैं।
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बीसीसीआई ने कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा दायर याचिका के जवाब में प्रस्तुत हलफनामे में कहा, 'बीसीसीआई दो सप्ताह के अंदर इन राशियों का भुगतान करने का वचन देता है।' गलगली ने महाराष्ट्र सरकार के जून 2023 के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), टी20 और अन्य क्रिकेट मुकाबलों को प्रदान की जाने वाली पुलिस सुरक्षा के लिए निर्धारित दर को 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कम कर दिया गया था।

याचिका में कार्यकर्ता ने 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव वाले परिपत्र पर आपत्ति जताई क्योंकि तब लंबित बकाया राशि भी कम हो जाएगी। अपने हलफनामे में बीसीसीआई ने कहा कि वह अधिकारियों को देय सभी भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कहा गया है, 'बीसीसीआई का पुलिस को बकाया राशि से वंचित करने का कोई इरादा नहीं है और संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ खातों के समाधान के 90 दिन के भीतर विवादित राशि का भुगतान करने का वचन देता है।'
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