भारत में रेप के कुछ ऐसे मामले हुए, जिसने पूरी मानवता को हिला कर रख दिया।
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शर्मनाक आंकड़ा: हर 6 घंटे में एक दुष्कर्म
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर छह घंटे में एक लड़की का रेप हो जाता है। रेप पीड़ितों में ज्यादातर की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। हर तीसरे पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है। वहीं, 10 में एक पीड़ित की उम्र 14 साल से भी कम है।
साल 2010 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.5 फीसदी वृद्धि हुई है। साल 2012 के दौरान देश में 24,923 मामले दर्ज हुए, जो 2013 में बढ़कर 33,707 हो गई।
साल 2017 में इस साल देश में 28,947 महिलाओं के साथ रेप की घटना दर्ज की गईं। रेप के मामले में 4,882 की संख्या के साथ 2017 में मध्य प्रदेश सबसे आगे था। इस मामले में उत्तर प्रदेश 4,816 और महाराष्ट्र 4,189 रेप की घटनाओं के साथ देश में दूसरे और तीसरे स्थान पर था।
नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपर है, जहां ऐसे 2,479 मामले दर्ज किए गए, जबकि महाराष्ट्र 2,310 और उत्तर प्रदेश 2,115 ऐसी घटनाओं के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पूरे देश में 16,863 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामले दर्ज किए गए थे।
दिल दहला देती है ऐसी घटनाएं
भारत में रेप के कुछ ऐसे मामले हुए, जिसने पूरी मानवता को हिला कर रख दिया। इनमें साल 2012 का निर्भया गैंगरेप कांड, साल 2013 का 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप, साल 2015 का 71 वर्षीय नन के साथ पश्चिम बंगाल के रानाघाट में गैंगरेप, साल 2016 में लड़की की हत्या और रेप, साल 2018 में कठुआ रेप केस और साल 2019 में उन्नाव रेप केस शामिल हैं।
पिछले दिनों हैदराबाद में महिला डॉक्टर का गैंगरेप, रांची में लॉ की छात्रा के साथ गैंगरेप और बिहार के तीन शहरों में गैंगरेप की हुई घटनाएं तो जेहन से उतर ही नहीं रही है।
'दिशा विधेयक' के अनुसार महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा 21 दिनों में किया जा सकेगा
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आंध्र प्रदेश की पहल सराहनीय, केंद्र सरकार क्यों नहीं करती?
हैदराबाद की घटना के बाद पीड़िता के काल्पनिक नाम 'दिशा' पर पिछले महीने 13 दिसंबर को आंध्र प्रदेश विधानसभा में 'दिशा विधेयक' पास हुआ, जिसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा 21 दिनों में किया जा सकेगा।
इसके अनुसार, दोषी को फांसी की सजा देने का भी प्रावधान है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस नए कानून के तहत रेप के मामलों में पुख्ता सबूत होने पर अदालतें 21 दिन में दोषी को मौत की सजा सुना सकती हैं। पुलिस को सात दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। स्पेशल कोर्ट को 14 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा और सारी प्रक्रियाएं 21 दिन में पूरी करनी होगी।
आंध्र प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि इस भले ही हाल ही में हुई रेप की घटना पड़ोसी राज्य तेलंगाना में हुई थी, लेकिन उनकी सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह कानून लाया गया है।
इस कानून में आईपीसी की धारा 354(e) और 354(f) को भी रखा गया है। मालूम हो कि 354(f) धारा में बाल यौन शोषण के दोषियों के लिए 10 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान है और मामला बेहद गंभीर और अमानवीय हाने पर उम्र कैद हो सकती है।
यौन हिंसा और बार-बार रेप झेल चुकी फूलन देवी जब सांसद बनीं तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था:
पुरानी जिंदगी में काफी कुछ अफसोस रहा, लेकिन ये भी लगता था कि गरीब घर में औरत बन के काहे पैदा हुए? भले ही अगले जनम में जानवर बनके पैदा हो जाएं, मगर औरत नहीं
एक महिला होने के नाते न केवल मेरे मन में, बल्कि हर लड़की या संवेदना रखने वाले हर व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर देश की राजधानी में हुए निर्भया कांड के इतने सालों बाद भी केंद्र सरकार ऐसा बिल क्यों नहीं पास करती!
सीएए और एनआरसी जैसे मसलों की तरह क्या यौन शोषण, छेड़छाड़, रेप/गैंगरेप जैसी घटनाएं अहम नही हैं। रेप की घटनाएं तो हर धर्म, जाति और समाज में हो रही है! हर तीसरे या चौथे दिन ऐसी खबरें पढ़ने के बाद मैं और मेरे जैसी हर बेटी तो यही कहेगी न कि अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो!
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