फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जफरुल इस्लाम ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका

विज्ञापन
विज्ञापन
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर कथित देशद्रोही एवं नफरत भरी टिप्पणियां करने वाले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अग्रिम जमानत की मांग की है। इस मामले में जफरुल के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज है। इस मामले में जफरूल इस्लाम खान की ओर से वकील वृंदो ग्रोवर पैरवी कर रही हैं। उनके मुताबिक मामले की सुनवाई 12 मई के लिये सूचीबद्ध की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने जफरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पर अपने अधिकारिक पेज के माध्यम से कथित तौर पर देशद्रोही एवं नफरत भरी टिप्पणियां की थी। इस मामले के संज्ञान में आने पर दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 2 मई को खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और 153ए के तहत मामला दर्ज किया था। ये धाराएं देशद्रोह और विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और भाषा के आधार पर नफरत की भावनाएं फैलाने से संबद्ध हैं।  उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका में दलील दी है कि वह लोक सेवक हैं। उनकी उम्र 72 वर्ष है और वह हृदय रोग व उच्च रक्तचाप के भी मरीज है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण होने की भी संभावना जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें