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UP: होमगार्ड में आश्रितों की भर्ती में मिलेगी ऊंचाई में दो सेंटीमीटर की छूट, शासनादेश जारी; जानें डिटेल

Fri, 06 Feb 2026 10:30 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

होमगार्ड संगठन में आश्रितों की भर्ती को लेकर राहत दी गई है। ड्यूटी के दौरान मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में पात्र आश्रितों को ऊंचाई में दो सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने शासनादेश जारी किया है।
 
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यूपी होमगार्ड में होगी भर्ती। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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होमगार्ड संगठन में आश्रितों की भर्ती में छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर ऊंचाई में दो सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर भर्ती के लिए होगी। दरअसल, बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बाबत आदेश दिया था, जिसके बाद विभाग ने छूट देने का शासनादेश जारी कर दिया है।

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