होमगार्ड संगठन में आश्रितों की भर्ती में छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर ऊंचाई में दो सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर भर्ती के लिए होगी। दरअसल, बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बाबत आदेश दिया था, जिसके बाद विभाग ने छूट देने का शासनादेश जारी कर दिया है।