झज्जर। हरियाणा सरकार की ओर से छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान योजना का व्यापारियों ने भरपूर लाभ उठाया है। योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर एकमुश्त निपटान योजना-2026 लागू की है। इसके तहत व्यापारी पुराने बकाया करों का नियमानुसार निपटान कर सकते हैं।
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि सरकार ने यह योजना 1 जून से 28 सितंबर तक 120 दिनों के लिए लागू की है। योजना के तहत सात कराधान अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित बकाया देय राशि के निपटान का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी करदाता पर किसी संबंधित अधिनियम के तहत किसी एक वर्ष में एक लाख रुपये तक का कर बकाया है, तो उसे योजना के तहत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में उस वर्ष की पूरी कर, ब्याज और जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी।
करदाता किसी भी अधिनियम के तहत किसी भी वर्ष की बकाया राशि के निपटान के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत पुराने बकायों पर विशेष छूट का प्रावधान है। एक लाख रुपये से अधिक कर बकाया वाले मामलों में 70 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।