पंजाब सरकार ने सभी विभागों को पत्र जारी कर आदेश दिए हैं कि एक माह के भीतर विभिन्न वर्गों के स्वीकृत पदों में निशक्त व्यक्तियों के लिए तीन फीसदी के हिसाब से ग्रुप अनुसार अपने-अपने विभागों में पदों की गिनती करके भर्ती की जाए। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय तहत की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यदि कोई विभाग किसी पद के लिए निशक्त व्यक्तियों को किसी प्रकार की छूट देना चाहता है तो वह पूरा केस तर्कसंगत दलीलों सहित छूट प्राप्त करने के लिए प्रमुख सचिव के कार्यालय को भेजें। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव पंजाब सरकार द्वारा जारी किए पत्र के अनुसार कोई भी विभाग अपने स्तर पर यह छूट नहीं ले सकता।