संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृत जीत राम के परिजनों को 93,30,928 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 6 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी, दो बेटियों, एक बेटे और मां को मिलेगी। जीत राम की पत्नी याचिकाकर्ता सरोज देवी ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। वकील गौरव शर्मा ने याचिका में वाहन मालिक और वाहन ड्राइवर जग्गी निवासी मोहाली और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया था।
याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया था कि 21 जून 2020 की रात साढ़े दस बजे के करीब 35 वर्षीय जीत राम अपने रिश्तेदार प्रकाश चंद के साथ ट्रक में बैठकर अंबाला से हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन जा रहे थे। जैसे ही वह सेक्टर 4/21 के फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। पंजाब नंबर के ट्रक को जग्गी लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। टक्कर लगने के बाद उनका ट्रक पलट गया।
कंडक्टर सीट पर बैठे उनके चाचा के लड़के जीत राम को इस हादसे में गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उन्हें सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में लेकर भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि मृतक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में नौकरी करता था। 56,301 रुपये प्रतिमाह कमाता था। मृतक के खर्चे से उनके परिवार का गुजारा होता था। मृतक ने दो करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।