जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश 23 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इसके तहत कंबाइन हार्वेस्टर का संचालन शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। धान की कटाई सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही की जा सकेगी। खरीद केंद्रों पर धान में निर्धारित 17 प्रतिशत नमी सीमा के मानकों का पालन करना होगा। अधिकारियों को किसानों कंबाइन संचालकों आढ़तियों मंडी प्रबंधकों और ट्रांसपोर्टरों को नियमों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।