रायगढ़ जिले में घरेलू विवाद के चलते पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भरने पर आरोपी को एक माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में घरेलू विवाद के चलते पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भरने पर आरोपी को एक माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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दरअसल, चार नवंबर 2019 को गुलाब सिंह डनसेना खेत से लौटकर घर आया। उस समय उसकी पत्नी बिछलो बाई शराब के नशे में गाली-गलौज कर रही थी। खाना मांगने पर विवाद बढ़ गया और पत्नी ने उस पर आरोप लगाया कि वह अन्य महिलाओं के साथ धान काटने जाता है। इससे गुस्से में आकर गुलाब सिंह ने जलती हुई लकड़ी से पत्नी की कनपटी पर वार कर दिया।
हमले के बाद बिछलो बाई की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन शव मिलने पर मामला उजागर हुआ और आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत में हुई। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने आरोपी गुलाब सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए धारा 304 भाग-2 के तहत 7 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई।