बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट के संचालित हो रहे टू-व्हीलर शोरूम और दुकानों को लेकर छत्तीसगढ़ मानव अधिकार JJF (CHHATTISGARH HUMAN RIGHTS JJF) ने कलेक्टर को गंभीर शिकायत सौंपी है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट के संचालित हो रहे टू-व्हीलर शोरूम और दुकानों को लेकर छत्तीसगढ़ मानव अधिकार JJF (CHHATTISGARH HUMAN RIGHTS JJF) ने कलेक्टर को गंभीर शिकायत सौंपी है। आवेदन में जिला समन्वयक राजकिशोर राम ने कहा है कि उन्होंने पहले भी 10 जून, 4 अगस्त और अन्य तिथियों को आवेदन देकर इस अवैध गतिविधि की शिकायत की थी। जवाब में कलेक्टर कार्यालय ने जिला परिवहन अधिकारी को आवश्यक जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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हालांकि, लगभग दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। राजकिशोर राम ने आरोप लगाया कि जिला परिवहन अधिकारी ने शोरूम संचालकों के "अनुचित प्रभाव" में आकर न सिर्फ लापरवाही बरती, बल्कि कलेक्टर के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना भी की है।
मानव अधिकार संगठन ने अपने आवेदन में यह भी मांग की है कि जिन शोरूम/दुकानों ने अब तक ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है, उन्हें तत्काल बंद किया जाए। जिनके प्रमाणपत्र नवीनीकृत नहीं हैं, उनकी भी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। जिला परिवहन अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। राजकिशोर राम ने अपने आवेदन के साथ पूर्व में प्रस्तुत शिकायतों और कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों की छायाप्रतियां भी संलग्न की हैं। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को मानव अधिकारों और शासन की गरिमा से जोड़कर देखा जाए, ताकि आमजन को न्याय और पारदर्शिता मिल सके।