फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chhattisgarh: कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने दो राइस मिलर्स की 4.65 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी राजसात

Sat, 23 Nov 2024 10:31 AM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

कलेक्टर दीपक सोनी ने कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने वाले जिले के दो राइस मिलर्स की कुल 4 करोड़ 65 लाख 5 हजार रुपये की बैंक गारंटी को राजसात करने के आदेश दिए हैं। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

छत्तीसगढ़ में कलेक्टर ने कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने के मामले में दो राइस मिलर्स के ऊपर कार्रवाई की है। कलेक्टर दीपक सोनी ने कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने वाले जिले के दो राइस मिलर्स की कुल 4 करोड़ 65 लाख 5 हजार रुपये की बैंक गारंटी को राजसात करने के आदेश दिए हैं। 
विज्ञापन


आशीष अग्रवाल संचालक फर्म- मेसर्स यश मॉर्डन फुड तिल्दा रोड सिमगा का एक करोड़ 77 लाख 15 हजार रुपये और तुषार कुमार नायक संचालक फर्म-मेसर्स आदित्य राईस इंडस्ट्रीज ग्राम कुशभाठा तहसील सोनाखान का दो करोड़ 87 लाख 90 हजार रुपये शमिल हैं।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, संचालक आशीष अग्रवाल द्वारा कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में रूचि नहीं ली जा रही है। फर्म के पास जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में 7086 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा जमा किए गए बैंक गारंटी एक करोड़ पचास लाख रुपये और पोस्ट डेटेड चेक एक करोड़ एक रुपये इस प्रकार कुल दो करोड़ पचास लाख एक रुपये की राशि में से धान के एवज में यश मॉर्डन फुड प्रोडक्ट तिल्दा रोड सिमगा, संचालक आशीष अग्रवाल से वसूली की कार्यवाही किए जाने के लिए आदेश पारित किया गया है।
विज्ञापन


इसी तरह मिल संचालक मेसर्स आदित्य राईस इंडस्ट्रीज ग्राम कुशभाठा, विकासखण्ड कसडोल के संचालक तुषार कुमार नायक द्वारा कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में विफल रहने के कारण जमा बैंक गारंटी चार करोड़ पचासी लाख रुपये की राशि में से धान के एवज में राशि दो करोड़  लाख  हजार रुपये की वसूली की कार्यवाही किए जाने के लिए आदेश पारित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें