छत्तीसगढ़ के कबीरधाम स्थित जिला कोर्ट ने राजस्थान के दो गांजा तस्करों को 14-14 साल की सजा और 1.25-1.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामला बोड़ला थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने इन दोनो तस्करों के पास से 198 किलो गांजा जब्त किया था। खास बात यह है कि इस मामले में मात्र साढ़े 11 माह के भीतर फैसला आया है। मामला जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) व एडीजे पंकज शर्मा के कोर्ट में था।
जानकारी अनुसार 16 अप्रैल 2022 को बोड़ला पुलिस को सूचना मिली कि रायपुर की ओर से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली से गांजा तस्करी की जा रहीं है। पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी कर ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकवाया। ट्रैक्टर-ट्रॉली के अंदर नीचे भाग में गुप्त चैंबर था। जिसमें 38 पैकेट में 198 किलो (1.98 क्विंटल) गांजा बरामद किया गया। इस वाहन में आरोपी सुधाकर यादव (37) व राजकुमार अहिर (35) दोनों निवासी जखराना, थाना बहरोड जिला अलवर (राजस्थान) बैठे थे। पुलिस ने थाना में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया