धमतरी जिले में शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने तीन आदतन अपराधियों को 2025 में एक साल के लिए जिला बदर किया। पुलिस की सिफारिश पर 18 बदमाशों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है और अन्य के खिलाफ प्रक्रिया जारी है।
धमतरी जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर वर्ष 2025 में जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है।
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कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के तीन बदमाशों को आगामी एक वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है। जिला बदर किए गए बदमाशों भावेश मंडावी निवासी बनिया पारा, हिमांचल गौतम निवासी मोटर स्टैंड वार्ड और साहिल गौली निवासी रिसाई पारा पूर्व जिला बदर किया गया है।
बताया कि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ (छग) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2024-25 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 22 गुंडा बदमाशों के खिलाफ जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से अब तक कुल 18 बदमाशों पर जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।
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बाकी अन्य बदमाश शेख जावेद, सौरभ सोनी, संतदास मानिकपुरी, गौरव मानिकपुरी के खिलाफ भी जिला बदर की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पुलिस ने बताया कि इसके अतिरिक्त भी गुंडे बदमाश एवं आदतन आरोपियों का भी जिला बदर के लिए रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।