कन्या पोटाकेबिन कुटरू में बच्चों को गुणवत्ताविहीन भोजन परोसे जाने तथा कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषप्रद न मिलने से संयुक्त संचालक शिक्षा ने अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिले के भैरमगढ़ विकासखण्ड के कुटरू में संचालित कन्या पोटाकेबिन कुटरू का बीते दिनों संयुक्त संचालक शिक्षा ने दौरा कर वहां बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन को देख पाया कि जली हुई चांवल, दाल बेहद कम मात्रा में तथा काफी पतली थी, सब्जी भी कम मात्रा व गुणवत्ताविहीन थी।
वहीं, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था में संचालित किए जाने वाले अभिलेखों में त्रुटि पाई गई। पूर्व अधीक्षिका शान्ती कश्यप को समझाइश व चेतावनी दी गई थी। बावजूद उनके कार्यशैली में सुधार नहीं पाया गया। वहीं, अधीक्षिका शान्ती कश्यप को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन स्पष्टीकरण असन्तोषजनक पाया गया। उपरोक्त कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 में निहित प्रावधानों के होने के कारण अधीक्षिका शान्ती कश्यप को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भैरमगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।