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रायपुर: स्थानांतरित शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करने के कड़े निर्देश जारी

Thu, 15 Oct 2026 03:13 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य में शिक्षक-कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। नवीन आदेश के अनुसार, स्थानांतरित शिक्षक और कर्मचारियों को बिना किसी देरी के तत्काल कार्यमुक्त करना अनिवार्य होगा।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य में शिक्षक-कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। नवीन आदेश के अनुसार, स्थानांतरित शिक्षक और कर्मचारियों को बिना किसी देरी के तत्काल कार्यमुक्त करना अनिवार्य होगा। विभाग ने सभी संभागों के संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को स्थानांतरण से जुड़ी पूरी जानकारी तीन दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को निर्धारित समय पर पूरा करना और प्रशासनिक स्तर पर होने वाले अनावश्यक विलंब को पूरी तरह समाप्त करना है।
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कार्यमुक्ति का कड़ा निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं तथा कार्यालयों में पदस्थ जिन शिक्षक-कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि कार्यमुक्ति की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर देरी न की जाए। इस व्यवस्था को समय पर लागू करने के लिए संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को विशेष रूप से सतर्क रहकर काम करने को कहा गया है।

रिकॉर्ड अद्यतन और समय-सीमा
स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड के रखरखाव पर विशेष जोर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश दिया है कि स्थानांतरण से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड को हर सप्ताह अद्यतन रखा जाए। इसके अतिरिक्त, सभी जिलों और संभागों से स्थानांतरण से जुड़ी जानकारी तीन दिनों के भीतर मांगी गई है, ताकि राज्य स्तर पर डेटा व्यवस्थित रहे। इस कदम से विभाग के पास तबादलों से जुड़ा प्रत्येक विवरण समय पर उपलब्ध रहेगा और कार्य में स्पष्टता बनी रहेगी।
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ऑनलाइन एलपीसी भेजने का नियम
स्थानांतरित कर्मचारियों को नए स्थान पर वेतन प्राप्त करने में कोई समस्या न हो, इसके लिए वेतन संबंधी प्रक्रिया को त्वरित और ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार कार्यमुक्त शिक्षक-कर्मचारियों का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन माध्यम से तुरंत नई संस्था के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेजा जाएगा। इससे नई संस्था में वेतन जारी करने की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के तत्काल आगे बढ़ सकेगी। संचालनालय ने अधिकारियों को इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर समय की बचत होगी और वेतन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
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