छत्तीसगढ में कोरबा जिले की एक अदालत ने शराब के नशे में पिता की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को उम, कैद की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी.के. दवे ने जिले के करतला थाना क्षेत्र में किसान गंगाराम तिर्की की शराब के नशे में हत्या करने वाले आरोपी पुत्र संजय तिर्की को आजीवन कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार कोदवारीपारा गांव में 12 जुलाई 2011 को कृषक गंगाराम तिर्की 50 की उसके पुत्र संजय तिर्की ने शराब के नशे में लकडी से लगातार हमला कर हत्या कर दी थी।
घटना के कुछ समय पहले गंगाराम ने धान बीज खरीदने के लिए संजय को 500 रूपये देकर खेत पर जाने को कहा था। संजय रूपये मिलने के बाद खेत पर नहीं गया और शराब पीकर घर लौटा।
बीज के रूपये शराब में खर्च कर देने से नाराज गंगाराम ने संजय को फटकारा। इस पर संजय ने विवाद करते लकडी से हमला कर पिता को मार डाला।
इस दौरान बीच बचाव करने आई मां कांतिबाई और चाचा जगसाय को संजय ने हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।