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1 जून को वोटिंग, 4 जून को रिजल्ट: छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का पूरा शेड्यूल जारी, एक ही चरण में दोनों निर्वाचन

Sat, 09 May 2026 01:01 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन की कार्रवाई 11 मई से प्रारम्भ होकर चार जून तक संपन्न होगी।
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नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के 05 पद और वार्ड के पार्षद के 77 पद, कुल 82 पदों साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10. सरपंच के 82, पंच के 1136 पद, कुल 1228 रिक्त पद की पूर्ति के लिए नाम निर्देशन पत्र 11 मई 2026 से 18 मई 2026 तक प्राप्त किये जाएंगे, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 19 मई 2026 को होगी। 21 मई 2026 तक नाम वापस लिये जा सकेंगे।

नगरीय निकायों के लिए मतदान तिथि 01 जून और परिणामों की घोषणा 04 जून को की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए मतदान और मतगणना 01 जून 2026 को की जाएगी, सारणीकरण एवं परिणामों की घोषणा दिनांक 04 जून 2026 को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगर पालिकाओं के एवं पंचायत क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
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निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार नगरीय निकायों के कुल 44525 मतदाता और त्रिस्तरीय पंचायतों के कुल 1037789 मतदाता निर्वाचन में भाग लेंगें। मतदान के लिए नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु कुल 115 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत कुल 937 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये है।

नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर ईवीएम से तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे। सभी नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान के समय मतदाताओं के पहचान को सुगम बनाने के लिए आयोग द्वारा 18 पहचान पत्र निर्धारित किए गए है जिसमें से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की अनुमति दी जा सकेगी।
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