फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित हुआ नगर और ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026

Thu, 19 Mar 2026 06:42 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधानसभा ने नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है।
विज्ञापन
छत्तीसगढ़ विधानसभा - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधानसभा ने नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य शहरों के अनियंत्रित विस्तार पर रोक लगाना और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा देना है।
विज्ञापन


वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किए गए इस संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में नगर विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन का दायित्व सीमित एजेंसियों तक ही केंद्रित है। इसके चलते कई शहरों में अव्यवस्थित विकास और अवैध प्लॉटिंग की समस्या बढ़ी है।

सरकार का मानना है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर यदि विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो शहरी विकास को अधिक गति दी जा सकती है। इसी उद्देश्य से कानून में संशोधन करते हुए अब नगर विकास योजनाएं तैयार करने के लिए अधिकृत संस्थाओं के दायरे का विस्तार किया गया है।
विज्ञापन


नए प्रावधान के तहत अब केवल विकास प्राधिकरण ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के अन्य अभिकरण और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां भी नगर विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में भाग ले सकेंगी। इससे न केवल योजनाओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि औद्योगिक और आवासीय विकास को भी मजबूती मिलेगी।

सरकार का कहना है कि इस बदलाव से अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाओं के साथ व्यवस्थित भूखंड उपलब्ध हो पाएंगे। साथ ही, बुनियादी ढांचे के विकास को भी नई दिशा मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें