एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि गंगा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, भारतीय शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए की विशेष अदालत, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में आरोप पत्र दायर किया गया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पिछले साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर हुए हमले के सिलसिले में भाकपा (माओवादी) के एक सदस्य के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दाखिल किया है। बीजापुर से सीपीआई (माओवादी) के सदस्य कवासी गंगा उर्फ पांडु उर्फ कवासी अनिल को पिछले साल 8 अगस्त को राज्य के बोगला-पांगुर के साथ एक वन क्षेत्र में हुई घटना के एक दिन बाद घायल हालत में गिरफ्तार किया गया था।
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एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि गंगा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, भारतीय शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए की विशेष अदालत, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में आरोप पत्र दायर किया गया था।
जांच से पता चला है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सुरक्षाकर्मियों और सशस्त्र कैडरों के बीच आग का आदान-प्रदान पिछले साल 7 अगस्त को हुआ था। अगले दिन, गंगा जो इस घटना में शामिल थी उसको पकड़ा गया और हथियार, गोला-बारूद, हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर उसके कब्जे से बरामद किए गए। अधिकारी ने कहा "वह भाकपा (माओवादी) का सदस्य है और गोलीबारी में सक्रिय रूप से शामिल था। मामले में आगे की जांच जारी है।